आमिरगंज मारपीट मामला: आरोपी शिवम उर्फ शुभम गुप्ता को कोर्ट से झटका, जमानत खारिज
फरियादी पक्ष ने न्यायालय में पेश किया घटनास्थल का वीडियो, घायल दिव्यांग के उपचार और आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को बनाया आधार
कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र के आमिरगंज में मारपीट के मामले में आरोपी शिवम उर्फ शुभम गुप्ता को न्यायालय से राहत नहीं मिली। चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय, कटनी ने 29 अक्टूबर 2026 को आरोपी का नियमित जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। सुनवाई के दौरान फरियादी पक्ष ने घटनास्थल का वीडियो पेश कर जमानत का पुरजोर विरोध किया।
प्रकरण अपराध क्रमांक 928/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296, 351(2), 119(1) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज है। जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता मोनू सोनी, शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक के.के. तिवारी तथा फरियादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता यश खरे न्यायालय में उपस्थित हुए।
वीडियो पेश कर जमानत का किया विरोध
सुनवाई के दौरान फरियादी पक्ष के अधिवक्ता यश खरे ने घटनास्थल का वीडियो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने वीडियो के माध्यम से कथित मारपीट की घटना की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया।
फरियादी पक्ष ने न्यायालय को बताया कि पीड़ित दिव्यांग है और घटना में घायल होने के बाद भी उसका उपचार जारी है। इसके अलावा मुख्य आरोपी के फरार होने की स्थिति और आरोपियों के पूर्व आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए जमानत न दिए जाने के पक्ष में तर्क रखे गए।
पूर्व के तीन आपराधिक प्रकरणों का भी उल्लेख
न्यायालय के आदेश के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के विरुद्ध पूर्व में तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई। फरियादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत वीडियो, पीड़ित की स्थिति, जारी उपचार और आरोपी के आपराधिक पूर्ववृत्त से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी शिवम उर्फ शुभम गुप्ता का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
इस प्रकरण में फरियादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता यश खरे ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी को नियमित जमानत नहीं मिल सकी।
