प्रितेश घोड़ावत
थाना कल्याणपुरा द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार के नये निर्देशो के संबंध मे मीटिंग ली गई डी.जे. व बेंड बाजे ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर नियत्रंण करने के संबंध मे चर्चा कि गई । पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्री अगम जैन साहब, अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे के निर्देशन मे अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद श्री सोरभ तोमर के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी कल्याणपुरा निरी. निर्भयसिह भूरिया व्दारा थाने पर डीजे व बेंड बजाने वाले संचालकों जिसमे ध्वनि यंत्रो के अनियंत्रित व नियम विरुध्द प्रयोग पर नियंत्रण के संबंध मे चर्चा कि गई एवं जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों का पालन करने हेतु समझाईश दि गई एवं किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो जहा डीजे व बेंड बाजे की आवश्यकता हो या बजाने का हो तो नियमाअनुसार कार्यवाही कर कार्यक्रम को सम्पादित करें । ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथा संसोधीत के नियम 3(1) व 4(1) अनुसार विभीन्न क्षेत्रो जैसे अधौगिक , वाणिज्यिक , रिहायसी व शांत क्षेत्रों में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी जो निम्नानुसार है । एरीया कोड विभीन्न एरिया जोन Limits in DB(A) दिन के समय रात के समय A औधोगिक क्षेत्र 75 70 B व्यवसायिक क्षेत्र 65 55 C रिहायसी क्षेत्र 55 45 D शांत क्षेत्र 50 40 :- उक्त नियमों के बारे में विस्तारपुर्वक समझाया गया ।
