ग्वालियर हाईकोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ माता-पिता की सैलरी देखकर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती. मामला सिविल जज की बेटी रागिनी राठौर के OBC प्रमाणपत्र से जुड़ा है. पिता की 16.99 लाख रुपये सालाना सैलरी के आधार पर आवेदन खारिज हुआ था. कोर्ट ने छह सप्ताह में दोबारा विचार के निर्देश दिए.! !
