ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 4 प्रकरण दर्ज
महाराजपुरा, गिरवाई रोड और जलालपुर क्षेत्र में दबिश
ग्वालियर। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के आदेशानुसार जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बुधवार 28 अक्टूबर को विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। विभाग की टीम ने महाराजपुरा, गिरवाई रोड और जलालपुर क्षेत्र में दबिश देकर कुल 190 लीटर अवैध मदिरा जब्त की। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए।
आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के निर्देशन और सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान महाराजपुरा क्षेत्र में एमिटी यूनिवर्सिटी के आगे वैष्णवी धाम के पास से विवेक सिंह तोमर के आधिपत्य से 307 पाव देशी मदिरा (प्लेन एवं मसाला) और छह बोतल रम जब्त की गईं। मौके से आरोपी फरार हो गया। इस मामले में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
इसी क्रम में आबकारी बल और संबंधित पुलिस थाने की संयुक्त टीम ने गिरवाई रोड स्थित ढाबों की जांच की। इस दौरान होटल फॉरेस्ट ग्लैड से नौ बीयर कैन और तीन बोतल खुली अंग्रेजी मदिरा जब्त की गई। इस मामले में धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
जलालपुर क्षेत्र में पप्पू चौहान के मकान से 52 पाव देशी मदिरा प्लेन, आठ बीयर कैन और 12 पाव देशी मसाला मदिरा जब्त की गई। वहीं, राम बरन कुशवाह के पास से 20 पाव देशी मदिरा प्लेन और 26 बीयर कैन जब्त किए गए। इन दोनों मामलों में भी आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।
आबकारी विभाग के अनुसार, पूरी कार्रवाई में धारा 34(1) के तहत तीन और धारा 34(2) के तहत एक, कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त अवैध मदिरा की कुल मात्रा 190 लीटर और अनुमानित कीमत लगभग 55 हजार रुपये बताई गई है।
यह कार्रवाई आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में की गई। इसमें आबकारी उपनिरीक्षक हरेंद्र मावई, शिवा रघुवंशी और सुरेश पाराशर सहित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
आबकारी विभाग ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।
