ब्यूरो चीफ गुलाब सिंह मारु

मंडी अधिनियम की धारा36(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

श्योपुर - कृषि उपज मंडी, श्योपुर में जिन फसलों का भारत शासन ने समर्थन मूल्य घोषित किया गया है ऐसी उपज की मंडी में खुली विक्रय के समय व्यापारी प्रारंभिक बोली समर्थन मूल्य से कम से शुरू नहीं करें यह मांग भारतीय किसान यूनियन(चढूनी) के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मूंडला ने प्रेस नोट जारी करके की है उन्होंने कहा कि मंडी अधिनियम की धारा 36 (3) का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए जिसके अनुसार गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों का भारत शासन ने समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया है उससे कम की बोली किसान की अच्छी क्वालिटी की उपज की मंडी में नहीं लगनी चाहिए परंतु शासन के नियमों को ताक पर रखकर व्यापारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है व किसानों की उपज को समर्थन मूल्य से कम पर खरीदा जा रहा है । इस संबंध में कलेक्टर श्योपुर को शीघ्र आदेश जारी करना चाहिए ताकि किसानों की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम व्यापारी बोली नहीं लगा सके ।किसानों की उपज को समर्थन मूल्य से नीचे खरीदा गया तो क्षेत्र के किसानों के साथ आंदोलन किया जाएगा।