ब्यूरो चीप भुजबल जोगी
कलेक्टर दीपक आर्य ने बीना तहसील कार्यालय के भानगढ़ हल्का क्रमांक 14 के पटवारी विनोद अहिरवार को जनपद पंचायत सदस्य के साथ अशोभनीय कृत्य, जनप्रतिनिधि का अपमान किया जाने के और राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छवि धूमिल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी निलंबन आदेशानुसार पटवारी विनोद अहिरवार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी विनोद अहिरवार का मुख्यालय तहसील कार्यालय केसली निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर दीपक आर्य ने बीना तहसील कार्यालय के भानगढ़ हल्का क्रमांक 14 के पटवारी विनोद अहिरवार को जनपद पंचायत सदस्य के साथ अशोभनीय कृत्य, जनप्रतिनिधि का अपमान किया जाने के और राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छवि धूमिल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी निलंबन आदेशानुसार पटवारी विनोद अहिरवार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी विनोद अहिरवार का मुख्यालय तहसील कार्यालय केसली निर्धारित किया गया है।