थाना बहोड़ापुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही

ग्वालियर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बहोड़ापुर क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दो गोदामों से 645 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड जप्‍त

ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजा स्टील के गोदाम से 600 किलो तथा छारिया हार्डवेयर स्टोर से 45 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड बरामद।

जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर बिना लाइसेंस कैल्शियम कार्बाइड का भंडारण करने पर दो आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज।

ग्वालियर। 26.10.2026। दीपावली एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रतिबंधित पदार्थों एवं खतरनाक सामग्री के अवैध भंडारण और उपयोग पर रोक लगाने के लिए ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बहोड़ापुर पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दो गोदामों पर कार्रवाई करते हुए कुल 645 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड जब्त किया है। दोनों मामलों में बिना लाइसेंस कैल्शियम कार्बाइड का भंडारण पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 223(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

राजा स्टील के गोदाम से 600 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त - आज दिनांक 26.10.2026 को ग्वालियर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजा स्टील के गोदाम में बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड रखा हुआ है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस पर प्रभारी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री जयराज कुबेर ने पुलिस टीम गठित कर सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएसपी ग्वालियर श्री कृष्ण पाल सिंह, डीएसपी अपराध श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार एवं श्री मनीष यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहोड़ापुर निरीक्षक आलोक सिंह परिहार ने थाना बल एवं क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बताए गए स्थानों पर दबिश दी गई। सीएसपी ग्वालियर श्री कृष्ण पाल सिंह के नेतृत्व में गोदाम की जांच के दौरान छह सीलबंद लोहे के ड्रमों में कुल 600 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड रखा मिला। राजा स्टील के गोदाम में मौजूद रीकेश पसरीजा पुत्र तुलसीराम पसरीजा, उम्र 35 वर्ष, निवासी आदर्श कॉलोनी, शिंदे की छावनी से कैल्शियम कार्बाइड के भंडारण संबंधी लाइसेंस मांगा गया, जो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने उक्त सामग्री जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना बहोड़ापुर में अपराध क्रमांक 413/26, धारा 223(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया।

छारिया हार्डवेयर स्टोर के गोदाम से 45 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड जब्त - इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पार्किंग नंबर-01, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित छारिया हार्डवेयर स्टोर के गोदाम में भी कैल्शियम कार्बाइड भंडारण एवं बिक्री के लिए रखा गया है। सूचना पर पुलिस टीम ने गोदाम की जांच की, जहां स्टोर संचालक अनिल कुमार छारिया पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार छारिया, उम्र 53 वर्ष, निवासी पार्किंग नंबर-01, ट्रांसपोर्ट नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर उपस्थित मिला। गोदाम की तलाशी में एक लोहे के ड्रम में 45 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड रखा मिला। संचालक से इसके भंडारण एवं बिक्री संबंधी लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने कैल्शियम कार्बाइड जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना बहोड़ापुर में अपराध क्रमांक 414/26, धारा 223(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया।

जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन - उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर द्वारा आदेश क्रमांक क्यू/रीडर/एडीएम/प्रतिबंधात्मक /2026/777/ग्वालियर, दिनांक 22.10.2026 के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण, संग्रहण एवं क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद दोनों गोदामों में बिना लाइसेंस कैल्शियम कार्बाइड का भंडारण पाए जाने पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई।